
बड़वानी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमति जयति सिंह ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के द्वारा 18 अगस्त 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में बड़वानी जिले में पीओपी की प्रतिमाओं का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आगामी गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मूर्ति निर्माणकर्ताओ द्वारा गणेशजी एवं दुर्गाजी की पीओपी की प्रतिमा निर्माण करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किये जायेंगे।