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मध्यप्रदेश

राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द होते ही नया विवाद! शादी के कैटरिंग बिल के ₹2.82 लाख बकाया, कैटरर्स ने भेजा नोटिस

इंदौर (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi Murder Case) में नया मोड़ आया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी व मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है, वहीं दूसरी तरफ दोनों परिवारों के बीच शादी के कैटरिंग बिल के बकाये को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर के कैटरिंग संचालक ने शादी के दौरान का बकाया भुगतान न होने पर दोनों पक्षों के परिजनों को विधिक (कानूनी) नोटिस भेजा है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों पक्षों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🍽️ 11.42 लाख रुपये का हुआ था अनुबंध, पौने तीन लाख रुपये का भुगतान अभी भी अटका

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की शादी 10-11 फरवरी 2025 को संपन्न हुई थी।

शादी के भोजन व कैटरिंग व्यवस्था का कार्यभार इंदौर के कैटरर हितेश उर्फ जिम्मी रोहिरा को सौंपा गया था। आयोजन हेतु दोनों परिवारों की ओर से सम्मिलित रूप से ₹11,42,550 (ग्यारह लाख बयालीस हजार पांच सौ पचास रुपये) का अनुबंध किया गया था। अनुबंध के एवज में दोनों पक्षों द्वारा कुल ₹8,60,000 की राशि का भुगतान तो कर दिया गया, किंतु ₹2,82,550 की शेष राशि का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इसी बकाया राशि की वसूली हेतु कैटरर्स ने अपने अभिभाषक (एडवोकेट) जयंत राठौर के माध्यम से राजा के भाई विपिन रघुवंशी तथा सोनम के पिता व भाई गोविंद रघुवंशी को लीगल नोटिस जारी किया है।

⚖️ 15 दिनों में भुगतान न करने पर इंदौर जिला कोर्ट में सिविल केस दर्ज कराने की दी चेतावनी

कैटरर्स की ओर से जारी नोटिस में हिदायत दी गई है कि बकाया ₹2,82,550 का भुगतान 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।

यदि निर्धारित समयावधि में दोनों पक्षों द्वारा बकाये का निपटारा नहीं किया जाता है, तो इंदौर जिला न्यायालय में दीवानी (सिविल) वाद दायर किया जाएगा। साथ ही, दोनों परिवारों के साथ-साथ मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की जाएगी। इस संबंध में दिवंगत राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि, “हमारी तरफ से देय समस्त राशि का पूर्ण भुगतान मेरे दिवंगत भाई राजा द्वारा पहले ही किया जा चुका था। हमारे परिवार को अकारण बदनाम करने की नीयत से यह नोटिस दिलवाया गया है।”

🗣️ बकाये को लेकर आमने-सामने आए दोनों परिवार, एक-दूसरे पर मढ़ रहे वित्तीय जिम्मेदारी

बकाया राशि के भुगतान को लेकर दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं:

  • राजा के भाई विपिन का पक्ष: विपिन रघुवंशी का स्पष्ट कहना है कि, “हमारी ओर से कैटरर्स का कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जो भी बकाया राशि है, वह सोनम के मायके पक्ष (परिजनों) द्वारा दी जानी है और वही इसका भुगतान करें।”

  • सोनम के भाई गोविंद का पक्ष: वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का दावा है कि, “हमारे पक्ष से संबंधित पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। बची हुई डेढ़ लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान विपिन रघुवंशी के परिवार को ही करना है।”

इस प्रकार, मर्डर केस के वैधानिक घटनाक्रमों के बीच अब शादी के बकाया वित्तीय लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी और अधिक बढ़ गई है।

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