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हरियाणा में RTE नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, निदेशालय ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश स्तर की सीटों की घोषणा नहीं करने, दस्तावेज सत्यापन के दौरान पात्र आवेदनों को अकारण अस्वीकार करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

📋 डीईईओ तैयार करेंगे दोषी स्कूलों की सूची, एमआईएस पोर्टल बंद होने पर भी होगी नियमानुसार कार्रवाई

निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को ऐसे नियम तोड़ने वाले विद्यालयों की विस्तृत सूची तैयार कर तत्काल मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन विद्यालयों का एमआईएस (MIS) पोर्टल बंद है, उनके मामलों का अलग से वर्गीकरण कर नियमानुसार नियत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

🏫 6,000 रुपये तक मासिक फीस वाले विद्यालयों को जिला स्तर पर जारी होंगे कारण बताओ नोटिस

जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिन निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की मासिक फीस 6,000 रुपये तक है, उनके खिलाफ संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) स्वयं सक्षम प्राधिकारी के रूप में कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करेंगे तथा अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।

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