
आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज पुलिस थाना सेंधवा शहर परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना और त्यौहारों के दौरान डीजे के अत्यधिक शोर को नियंत्रित करना रहा।
बैठक की अध्यक्षता एवं उपस्थिति: बैठक की संयुक्त अध्यक्षता एसडीओपी सेंधवा श्री अजय बाघमारे, तहसीलदार श्री हितेंद्र भावसार, थाना प्रभारी सेंधवा शहर श्री दिनेश सिंह कुशवाह एवं थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण श्री ओपी चौंगड़े ने की। इस अवसर पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एम.पी.ई.बी. (विद्युत विभाग), नगरपालिका/नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रशासनिक अधिकारियों सहित शहर के विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
बैठक में उपस्थित शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सर्वसमाज के प्रबुद्धजनों ने एकमत होकर यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि सेंधवा में किसी भी कार्यक्रम, जुलूस, रैली या त्यौहार में तेज आवाज में डीजे (DJ) बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश: श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रसारित आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक समझाईश दी गई:
सक्षम अधिकारी (SDM) की पूर्व अनुमति अनिवार्य: थाना क्षेत्र में किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, चल समारोह अथवा धार्मिक स्थलों/आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे) के उपयोग से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/SDM) से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति की प्रति संबंधित थाने में जमा करानी होगी। ध्वनि तीव्रता के मापदण्ड (डेसिबल सीमा): जिला दण्डाधिकारी बड़वानी के आदेशानुसार निर्धारित डेसिबल सीमा एवं मानकों के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों/संबोधन प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा।आयोजनकर्ताओं का संपूर्ण उत्तरदायित्व:
आयोजित संपूर्ण कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसारहित माहौल में संपन्न हो, इसका पूरा उत्तरदायित्व संबंधित आयोजनकर्ता संस्था/व्यक्ति का होगा।अनिवार्य वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी: किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस, रैली, चल समारोह एवं धरना-प्रदर्शन की अनिवार्य रूप से संपूर्ण वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जाएगी आपत्तिजनक बैनर/पोस्टर पर पूर्ण रोक:
शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी धर्म, जाति अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर या सामग्री का प्रदर्शन न किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासनिक सतर्कता एवं सहयोग: त्यौहारों से पूर्व सार्वजनिक बैठकों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बिजली विभाग एवं नगरीय निकाय के अधिकारी उपस्थित रहकर आम जनता को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 एवं प्रशासनिक आदेशों की विस्तृत जानकारी देंगे पुलिस-प्रशासन की अपील: पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सेंधवा के सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि शहर में शांति, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस-प्रशासन को दें। बैठक के अंत में थाना प्रभारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सर्वसमाज के गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया।