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अमृतसर: श्री हरिमंदिर साहिब के पास होटल में नाबालिग से दुष्कर्म, मुख्य आरोपी विशालदीप और होटल मालिक गिरफ्तार

अमृतसर (पंजाब): पंजाब के अमृतसर शहर स्थित पवित्र श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के समीप स्थित एक होटल में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के साथ-साथ होटल मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान विशालदीप सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर होटल ले गया, जहां उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर थाना बी-डिवीजन पुलिस ने संबंधित गंभीर धाराओं एवं पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

🏨 बिना वैध पहचान पत्र के दिया था कमरा, पुलिस ने होटल मालिक को भी लिया हिरासत में

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले होटल संचालक को भी हिरासत में ले लिया है।

थाना बी-डिवीजन के एस.एच.ओ. (SHO) इंस्पेक्टर किरनदीप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात उजागर हुई है कि होटल प्रबंधन ने बिना किसी वैध पहचान पत्र (Government ID) और आवश्यक दस्तावेजों की जांच किए ही युवक और नाबालिगा को कमरा (Room) उपलब्ध कराया था। नियमों का उल्लंघन करने के कारण होटल मालिक के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा गया है।

⚔️ निहंग परमजीत सिंह अकाली ने आरोपी को दबोचकर पुलिस को सौंपा, ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप

मामले में निहंग परमजीत सिंह अकाली ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस आपराधिक घटना की भनक लगी, वे तुरंत अपने साथियों के साथ संबंधित होटल पहुंचे और आरोपी को मौके पर दबोचकर पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया।

उन्होंने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि आरोपी विशालदीप सिंह पीड़िता को कथित रूप से ब्लैकमेल कर जबरन होटल में लेकर आया था।

📢 सोशल मीडिया वीडियो का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई, SHO किरनदीप सिंह की होटल संचालकों को सख्त चेतावनी

थाना बी-डिवीजन के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर किरनदीप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अविलंब पीड़िता के बयान दर्ज किए और वैधानिक प्रक्रिया शुरू की।

उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने अमृतसर शहर के समस्त होटल व सराय संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि, “किसी भी स्थिति में बिना वैध पहचान पत्र और पूर्ण सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध न कराया जाए। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटल मालिकों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

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